पाकुड़: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी येलबिना टुडू को गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से घायल करने का दोषी पाकर 29 वर्षीय निर्मल किस्कू को आईपीसी की दो धाराओं में क्रमशःसात साल एवं तीन साल का कारावास और बीस-बीस हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं पर उसे क्रमशः छह माह एवं चार माह तक अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। निर्मल किस्कू पाकुड़िया थाना अन्तर्गत करमनाला गांव के निवासी है।येलबिना टुडू के पिता शीवलाल टुडू ने 20 जनवरी 2020 को इस घटना को लेकर महेशपुर थाना क्षेत्र के रद्दीपुर ओपी में कांड संख्या 06/20 दर्ज कराये थे। वह इस थाना क्षेत्र के महेश गाड़िया(चांद्पुर) के निवासी हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार येलबिना की शादी हुए अभी एक साल भी नहीं हुई थी कि उसका पति उसे किसी बात को लेकर गाली-गलौज करना शुरु कर दिया था।इसमें उसकी बहन बाहाबिटि किस्कू और जीजा सुनीलाल मुर्मू भी शामिल हो गए थे। इसको लेकर येलबिना पिता के घर चली गई और वहीं रहने लगी। इस दौरान 17 जनवरी 2020 की शाम पांच बजे निर्मल किस्कू ससुराल पहुंचा और पत्नी को गाली -गलौज करते हुए उसे जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन के पास एक धारदार हथियार से वार किया।इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। येलबिना को तत्काल पाकुड़िया के प्राथमिक केन्द्र ले जाया गया। वहां उसे बेहतर इलाज के लिए वर्धमान के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।
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